रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)। उत्तराखंड के उधमसिंहनगर के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ल ने प्रेमप्रकाश सिंह को फौजदारी वाद क्रमांक 2934/2016 शासन बनाम प्रेमप्रकाश आदि पर लगाए आरोप 120बी, 420, 471, 504, 342 के मामले में दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने आदेश में लिखा है कि अपीलार्थी को व्यक्तिगत बांड निरस्त करते हुए अभियुक्तों को उनकी जमानत के दायित्व से मुक्त किया जाता है। न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रेमप्रकाश के समर्थकों में खुशी की लहर है। प्रेमप्रकाश मूलत: उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री रह चुके हैं।
मध्य प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर शैलबाला मार्टिन ने 56 साल की उम्र में 57 साल के पत्रकार राकेश पाठक के साथ शादी रचा ली है । यह विवाह 24 अप्रैल 202...