Posted By:- admin
Posted On:- 26-May-2022

कोर्ट ने पूर्व मंत्री ठाकुर प्रेमप्रकाश सिंह को दोषमुक्त किया, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)। उत्तराखंड के उधमसिंहनगर के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ल ने प्रेमप्रकाश सिंह को फौजदारी वाद क्रमांक 2934/2016 शासन बनाम प्रेमप्रकाश आदि पर लगाए आरोप 120बी, 420, 471, 504, 342 के मामले में दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने आदेश में लिखा है कि अपीलार्थी को व्यक्तिगत बांड निरस्त करते हुए अभियुक्तों को उनकी जमानत के दायित्व से मुक्त किया जाता है। न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रेमप्रकाश के समर्थकों में खुशी की लहर है। प्रेमप्रकाश मूलत: उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री रह चुके हैं।